राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 95 हो गई है। करीब 3 लाख लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि प्रशासन को इन इलाकों में कैद ज्यादातर लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अब तक प्रशासन के पास नहीं है। इन क्षेत्रों में स्क्रीनिंग और सर्वे का काम भी धीमी गति से चल रहा है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इन क्षेत्रों के कितने लोग कोरोना संक्रमित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद भोपाल, इंदौर और उज्जैन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब जरूरी चीजों की होम डिलीवरी जिला प्रशासन को कराने के लिए कहा गया है। इधर, जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट, फाॅरवर्ड और लाइक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
भोपाल जिले में धारा 144 के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने या शेयर करने पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें वॉट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश, चित्र और ऑडियो-वीडियो मैसेज पोस्ट करने, फाॅरवर्ड या लाइक करने पर प्रतिबंध होगा। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, ऑडियो और वीडियो मैसेज प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक और अश्लील संदेश नहीं भेजेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले की सभी राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।